जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में खेल कोटे में चयनीत अभ्यर्थी का दूसरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर नियुक्ति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश योगेश चन्द्र शर्मा की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने नेशनल लेवल पर टेनिस बॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर पदक हासिल किया था। वहीं उसने राज्य सरकार की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में भाग लिया। जिसमें राज्य सरकार ने उसका खेल कोटे में चयन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया।
याचिका में कहा गया कि गत 2 मार्च को विभाग ने उसके नियुक्ति आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसने प्रतियोगिता में राजस्थान के बजाए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में उसे खेल कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता।
याचिका में कहा गया कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि खिलाडी ने स्थानीय प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व किया हो। ऐसे में याचिकाकर्ता का चयन निरस्त करना अवैध है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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