रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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आधिकारिक सूत्रो ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयक ने यह कार्रवाई की है।पंजीयक ने बोर्ड के निलंबन की अवधि में बैंक के कामकाज के प्रबंध के लिए कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित कर दी है।नाबार्ड द्वारा नामांकित अधिकारी और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव इस समिति के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव इसके सदस्य सचिव होंगे।
ज्ञातव्य है कि पंजीयक द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 53 की उप धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में जारी की गई कारण बताओ सूचना के जबाब में बोर्ड द्वारा दिए गए तर्कों का गुण दोष के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।
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