भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार गौ-वंश संरक्षण के लिए नया अधिनियम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गौ-वंश संरक्षण के लिए गौ-अधिनियम बनाया जाएगा। आंगनवाड़ियों में बच्चों को अण्डे की जगह गाय का दूध दिया जाएगा। गाय के दूध, गोबर एवं गौ-मूत्र से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाकर उन्हें देश-विदेश में लोकप्रिय किया जाएगा। गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जनपदवार नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गौ-मूत्र से बने कीटनाशक हमें ज़हरीले केमिकल से मुक्ति दिला सकते हैं, वहीं गौ-काष्ठ और अन्य उत्पाद आज अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने गौ-केबिनेट की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी उपस्थित संत समाज को दी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारे समक्ष गौशालाओं के संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे रखने और इन गौशालाओं में बेहतर संसाधन के लिए गौ-ग्रास के रूप में न्यूनतम राशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने संकेत दिए है कि प्रदेश में गौकल्याण टैक्स लागू हो सकता है।
उन्होंने कहा कि हम केवल गौ-ग्रास पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। गौशालाओं के संचालन और नवीन निर्माण के लिए पंच-परमेश्वर और अन्य संबंधित विभागों के विभिन्न योजनाओं का भी सहारा लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गायों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गौ-केबिनेट गठित की गई है जो कि देश-विदेश में गौ-प्रबंधन का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ गौ-प्रबंधन लागू करेगी, जिससे यहां गायों की अच्छी से अच्छी देखभाल हो तथा गौ-उत्पादों का व्यापक स्तर पर उत्पादन एवं विक्रय हो सके।
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