जयपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवर लाल मेघवाल ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने पालनहार योजना का सरलीकरण किया है अब योजना के तहत सभी पात्र बच्चों को लाभ मिलेगा।
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मेघवाल प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पालनहार योजना में आवदेन करने की प्रक्रिया बताते हुए बताया कि सबसे पहले बच्चे के संरक्षक द्वारा आवेदन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले आवदेन ऑफलाइन करते थे, लेकिन अब ई-मित्र पर आवेदन किया जाता हैं।
उन्होंने बताया कि पालनहार योजना में पात्र बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए नौ अलग-अलग केटेगरी बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि कौन बच्चा पालनहार योजना में पात्र है यह तय करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में सुरक्षा अधिकारी लगा रखे है और उनकी स्वीकृति के बाद ही राशि का भुगतान किया जाता है।
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उन्होंने बताया कि यह सही है कि पिछले दो वर्ष से इस योजना की निगरानी के लिए पूरे प्रदेश के सभी जिलों के ब्लॉक में सुरक्षा अधिकारी लगे हुए है। उन्होंने बताया कि जहां पद रिक्त है वहां दूसरे सुरक्षा अधिकारी को अतिरिक्त कार्य दिया हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा अधिकारी नहीं होने पर जिला स्तर से यह कार्य अन्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 30 दिन में आपकी कार्यवाही पूर्ण कर 45 दिन में सम्बन्धि बच्चे को राशि का भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
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मेघवाल ने बताया कि उदयपुर जिले में वर्तमान में 17 सुरक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत है, जिनमें 12 पद रिक्त है तथा पांच कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में वर्तमान में सुरक्षा अधिकारियों के स्वीकृत 295 पदों में 137 पद खाली हैं, उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को नई भर्ती से भरने की अभ्यर्थना भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले में यह योजना 16 जनवरी, 2005 में शुरू की गई, जब योजना में 6 हजार 585 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया योजना में वर्ष 2018 में उदयपुर जिले में 3 हजार 587 आवेदन प्राप्त हुए।
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