नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बिशुनपुर (बांकुड़ा) से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान को नई याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था। रेत खनन के केस में जांच लंबित होने के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके जिले में जाने पर रोक लगाई हुई है। पुरानी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सौमित्र खान को सिर्फ नामांकन के लिए जिला मुख्यालय जाने की इजाजत दी थी।
पिछले 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सौमित्र खान को नामांकन के लिए जिला मुख्यालय जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने नामांकन के अलावा बांकुड़ा जिले में दाखिल होने पर लगी रोक को हटाने के इनकार कर दिया था।
सौमित्र के खिलाफ रेत खनन के मामले में जांच लंबित होने के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांकुरा जिले में जाने पर रोक लगाई थी। उनका कहना था कि इसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सौमित्र तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और पिछले जनवरी में बीजेपी में शामिल हो गये थे। सौमित्र पर कई मामले चल रहे हैं।
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