रांची। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सूचक ने अपनी गवाही में कहा है कि साव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इस मामले में साव लगभग 3 साल से जेल में बंद हैं। ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि योगेंद्र साव पर हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाना और पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव फिलहाल जेल में बंद हैं।
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