पंचकूला। चाचा भतीजे की लड़ाई में आम आदमी क्यों पीस रहा है, यह कहना पूर्व उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रमोहन का है। राज्य सरकार के नगर व ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 25 नवम्बर 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें हरियाणा नगरीय क्षेत्र और विकास अधिनियम 1975 की धारा 7क को लागू किया गया है। चंद्रमोहन ने कहा कि इस अधिसूचना को जारी करने से इलाके के 212 गांवों को शामिल कर दिया है जिससे अब छोटे प्लाटों को रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी तो वहीं अब आम व गरीब आदमी अपना आइशियाना भी नही बना सकेगा।
पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का कहना है कि अब चाचा भतीजा की लड़ाई में इलाकावासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि इस एक्ट के अनुसार जहां अब 1 एकड़ से कम की कोई क्रय,विक्रय,पट्टा अथवा उपहार सम्बंधित दस्तावेजों के पंजीकरण नहीं होगा तो वही कोई छोटे प्लाट की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। ऐसा होने से अब लोगो के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। भाजपा-जजपा सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है।
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