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April 25, 2024 6:35 am

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Rajiv Gandhi Assassination Case: तमिलनाडु से 33 साल बाद श्रीलंका लौटे राजीव गांधी की हत्या के 3 दोषी, जानें अपने देश पहुंचकर क्या बोले

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राजीव गांधी हत्या मामले में रिहा किए गए दोषी वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार बुधवार सुबह कोलंबो पहुंचे। श्रीनगर के कोलंबो से वह अपने गृहनगर जाफना के लिए रवाना हुए। 33 साल से ज्यादा समय के बाद दोषी अपने घर गए हैं। चेन्नई से सुबह 11 बजे श्रीलंका पहुंचने के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की। श्रीलंका में उनके साथ आए उनके वकील पी पुगलेंथी ने कहा कि तीनों ने सीआईडी पुलिस कर्मियों के साथ पांच घंटे और बिताए और सभी सवालों के जवाब दिए। पुगलेंथी ने टीओआई को बताया कि आप्रवासन अधिकारियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने 1991 में अवैध रूप से द्वीप राष्ट्र छोड़ दिया था।

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पुगलेंथी ने उन्हें बताया कि कैसे युद्ध जैसी स्थिति ने उन्हें द्वीप से भागने के लिए मजबूर किया। उन लोगों के पास प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने का समय नहीं था। अपनी ओर से जांच में सीआईडी अधिकारियों ने पाया कि श्रीलंका में उनमें से किसी के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था। इसलिए, उन्हें जाफना जाने की अनुमति दी गई।

ब्रिटेन जाने के सवाल पर दिया यह जवाब

ब्रिटेन में शरण लेने, वहां अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने की श्रीहरण की योजना और मद्रास हाई कोर्ट में इस आशंका के बारे में पूछे जाने पर कि अगर वह कभी श्रीलंका लौटता है तो उसकी जान को खतरा होगा, उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चेन्नई में श्रीलंका

दो श्रीलंकाई की मौतों ने झकझोरा

पुगलेंथी ने कहा कि इस साल दो महीने की अवधि में त्रिची की केंद्रीय जेल में विदेशी नागरिकों के लिए विशेष शिविर है। उस शिविर के अंदर श्रीलंकाई नागरिकों कृष्णमूर्ति और टी सुथेन्थिरराजा उर्फ संथन की मौत हो गई। इन मौतों ने भी उन्हें चिंतित किया और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी वीजा प्रक्रिया में देरी होगी। के उप उच्चायोग ने तीनों को केवल एक सामान्य पासपोर्ट दिया, न कि अखिल भारतीय पासपोर्ट। नियमित पासपोर्ट उन्हें श्रीलंका लौटने और फिर अपने वीजा विकल्पों को आगे बढ़ाने की गारंटी देता है। श्रीलंका लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।

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इस तरह पहुंचे श्रीलंका

मंगलवार की रात को विशेष शिविर से रिहा होने पर तीनों चेन्नई के लिए रवाना हो गए। उनकी रिहाई में देरी हुई क्योंकि अधिकारी चेन्नई में श्रीलंका के उप उच्चायोग के आदेशों का इंतजार कर रहे थे। अंत में, चेन्नई में विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने निर्वासन प्रक्रिया पूरी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 नवंबर, 2022 को पुझल की केंद्रीय जेल से रिहा होने के कुछ घंटों बाद तीनों को विशेष शिविर में रखा गया था।

राजीव हत्याकांड से लेकर अब तक क्या हुआ

1998 में, राजीव गांधी हत्या मामले में सभी 23 अन्य संदिग्धों के साथ, इन तीनों को टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केवल चार लोगों-श्रीहरण, उनकी पत्नी नलिनी, संथन उर्फ टी सुथेंद्रराजा और ए जी पेरारिवलन के लिए मौत की सजा बरकरार रखी। तीन अन्य-रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन-को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2000 में नलिनी की मौत की सजा को मानवीय आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अन्य लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया

11 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से समय से पहले राहत देने का आदेश देकर अंतिम राहत दी। नलिनी, जयकुमार और पेरारिवलन भारत में अपने परिवारों के साथ फिर से रहने लगे। जबकि शेष चार को तिरुचि में विशेष परिसर में ले जाया गया क्योंकि वे श्रीलंकाई नागरिक हैं। चार में से केवल संथन श्रीलंका वापस भेजना चाहते थे। हालांकि, वे बीमार पड़ गए और 28 फरवरी को उनका निधन हो गया।

 

 

 

 

 

Sanjeevni Today
Author: Sanjeevni Today

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